प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana):- इसकी घोषणा वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 28 फरवरी 2015 को अपने वार्षिक बजट 2015-16 में की | देश में अत्यधिक वर्गों को आर्थिक सुरक्षा का अभाव हैं | हमारे देश में सामान्यत: परिवार में एक ही व्यक्ति परिवार को पालता हैं | ऐसे में अगर उस व्यक्ति पर किसी भी तरह की विपत्ति आती हैं तब परिवार निसहाय हो जाता हैं | इस कारण बजट में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) को भी जनता के लिए लागू किया गया |
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) को प्रधानमंत्री जन धन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) से जोड़ दिया जायेगा |
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) के लिए योग्यता (Eligibility) :
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) का लाभ 18 से 50 वर्ष तक की आयु वाला बैंक खाता धारक उठा सकता हैं|योजना धारक के नाम से शुरू की जाएगी जिसमे वह अपना उत्तराधिकारी का नाम देगा |
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) का कैसे बने हिस्सा :
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) का हिस्सा बनने के लिए खाता धारक को अपने आधार कार्ड को बैंक से जोड़ना होगा | इसके बाद प्रति वर्ष 1 जून से पहले एक फॉर्म भरकर बैंक में देना होगा | जिसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) का लाभ उठा सकता हैं |
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) प्रीमियम भुगतान :
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) के तहत खाता धारक को 330 रूपये प्रति वर्ष प्रीमियम भरना होगा |
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana)के तहत दिया जाने वाला कवरेज :
योजना के अंतर्गत धारक के परिवार को उसकी मृत्यु के लिए 2 लाख रूपये की राशि दी जाएगी चाहे मृत्यु दुर्घटना के कर्ण हो या स्वाभाविक |
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan mantri Surksha Bima Yojana) के तहत योजना से जुड़े रहने के दो आप्शन :
1. योजना को सुचारू रखने के लिए प्रति वर्ष धारक को एक फॉर्म 1 जून से पहले भरकर जमा करना अनिवार्य हैं जिसके बाद प्रीमियम राशि खाते से बैंक द्वारा ले लि जाएगी |
2. दूसरा आप्शन हैं अगर धारक लंबा अनुबंध करना चाहता हैं तब 2 से 4 वर्ष का Long Time Risk Coverage को चुन सकता हैं | इसके तहत प्रीमियम राशि प्रति वर्ष स्वतः बैंक द्वारा खाते से काट ली जाएगी |
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) में सरकार का योगदान :
इस योजना के लिए सरकार द्वारा प्रति वर्ष निर्णय बदले जायेंगे | साथ ही बीमा राशि public welfare fund जैसी संस्थाओं द्वारा दी जाएगी |
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana Taxation) पर कर सुविधा:
अभी यह योजना 80 C के तहत टैक्स फ्री हैं | अगर बीमा पालिसी के तहत 1 लाख रूपये से अधिक दिए जा रहा हैं लेकिन फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जमा नहीं किया गया हैं तब कूल आय से 2 % TDS काट लिया जाएगा |अर्थात धारक करदाता हैं तब उसे 2% टीडीएस काट कर बीमा कवरेज दिया जायेगा |
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana Benefits:
1. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) के तहत धारक को 2 लाख रुपये का जीवन बीमा दिया जायेगा | चाहे मृत्यु दुर्घटना से हुई हो या सामान्य |
2. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) में प्रीमियम केवल 330 रुपये प्रति वर्ष हैं जो कि एक रूपये दिन से भी कम हैं |
3. भविष्य मे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) प्रधानमंत्री जन धन योजना से जोड़ दिया जाएगी |
4. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) बैंक से जुड़ी होने के कारण खाताधारक को प्रीमियम भरने की तिथी याद रखने की आवश्यक्ता नहीं होगी |
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अंतर (Difference between Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana:
यह एक बड़ा सवाल हैं कि एक ही बजट में दो अलग अलग बीमा सुविधा क्यूँ दी गई |क्यूंकि इन दोनों योजनाओ में दो मुख्य अंतर हैं
SN
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मुख्य बिंदु
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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
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1
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प्रीमियम राशि
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330 रूपये प्रति वर्ष
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12 रूपये प्रति वर्ष
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2
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कवरेज नियम
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मृत्यु कवरेज (एक्सीडेंटल/ सामान्य )
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एक्सीडेंटल कवरेज (पूर्ण 2 लाख / आंशिक 1 लाख )
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3
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आयु सीमा
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18 वर्ष से 50 वर्ष
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18 वर्ष से अधिक
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4
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कवरेज अवधि
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50 वर्ष तक
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जब तक सुचारू रखे
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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना देश की जनता को विपत्ती के समय दी जाने वाली एक सहायता हैं |
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